ममता बनर्जी के पैर में चोट मामले की सीबीआई जांच याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- कोलकाता हाईकोर्ट जाइये
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पैर की इंजूरी से संबंधित घटना की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। 10 मार्च की घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप कोलकाता हाई कोर्ट जाइये।
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पैर की इंजूरी से संबंधित घटना की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। 10 मार्च की घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप कोलकाता हाई कोर्ट जाइये।
कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैंसुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की लिबर्टी दे दी है कि वह अर्जी वापस ले सकते हैं और कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 10 मार्च को ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हमला किया या था और नंदीग्राम में हुई इस घटना में ममता के पैर में इंजूरी आई थी। इसके कुछ घंटे बाद ममता ने नॉमिनेशन दाखिल किया था।
अटैक की जांच होनी चाहिएसुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर याचिकाकर्ता शुभम अवस्थी और दो अन्य ने कहा था कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स पर हुए अटैक की सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से छानबीन कराई जानी चाहिए। जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि पब्लिक का विश्वास बना रहे।
साभार : नवभारत टाइम्स