गलत नजीर बनेगी… PM के खिलाफ पोस्टर पर FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव के मामले में पीएम के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी वाले पोस्टर लगाने के मामले में दर्ज एफआईआर, किसी तीसरे पक्ष के आग्रह पर खारिज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा करने से ये गलत नजीर बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अर्जी वापस लेने की इजाजत दे दी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वह उन केस का डिटेल पेश करें जिनमें वैक्सीनेशन ड्राइव से संबंधित मामले में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी वाले पोस्टर लगाने के कारण केस दर्ज हुआ है या फिर किसी की गिरफ्तारी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि तीसरे पक्ष की ओर से इस मामले में एफआईआर रद्द करने की जो दलील दी गई है , उस आधार पर अगर केस रद्द किया जाता है तो यह गलत नजीर बनेगा। याचिकाकर्ता वकील प्रदीप कुमार यादव को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने इस बात की इजाजत दे दी कि वह अर्जी वापस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है अगर वह पीड़ित पक्ष एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाता है तो मौजूदा मामले मेंं दिया गया फैसला उसमें आड़े नहीं आएगा।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील प्रदीप यादव ने इस मामले से संबंधित केस का ब्यौरा पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में कैसे तय करें कि जो आपने ब्यौरा दिया है वह डिटेल ठीक है। हम तीसरे पक्ष की ओर से लगाई गई गुहार पर केस रद्द करने का आदेश पारित नहीं कर सकते। यह आदेश अपवाद वाले मामले में होता है। जैसे अगर किसी तीसरे पक्ष के तौर पर पैरंट्स अप्रोच करते हैं तो आदेश पारित होता है। तीसरे पक्ष के कहने पर अगर एफआईआर रद्द करने का आदेश हुआ तो गलत नजीर बन जाएगी।

पीएम के टीकाकरण नीति पर सवाल उठाते हुए पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया था कि लोगों से सरोकार वाली अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है और ऐसे में पोस्टर लगाने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज केस अवैध है और तमाम केस रद्द होना चाहिए और आगे ऐसे मामले में केस दर्ज न करने का भी निर्देश जारी किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली बेस्ड वकील प्रदीप कुमार यादव ने रिट दाखिल कर गुहार लगाई थी कि इस मामले से संबंधित तमाम केस रद्द किए जाएं। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में दो दर्जन ऐसे केस दर्ज किए गए हैं और 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि देश के हर नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है और जो पब्लिक सरोकार से संबंधित मामले में विचार अभिव्यक्ति करता है वह मौलिक अधिकार है।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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