12वीं पास और बिहार के निवासी हैं तो सरकार देगी 10 लाख रुपये, करना होगा ये काम

12वीं पास और बिहार के निवासी हैं तो सरकार देगी 10 लाख रुपये, करना होगा ये काम
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पटना
बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नीतीश कुमार ने युवा उद्यमी योजना का विस्तार किया है। सबसे पहले इस योजना को अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए लॉन्च किया गया था। बाद में इसमें अतिपिछड़ा को भी जोड़ा गया। अब सरकार ने इस योजना के दरवाजे सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए खोल दिए।

योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में राज्य के ट्रांसजेंडर्स को समान लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य की सभी महिलाएं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके लिए जरूरी पात्रता और शर्तों को परा करना होगा।

योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए शैक्षिक पात्रता कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होने होनी चाहिए। साथ ही जिस फर्म के जरिए अपना उद्यम चलाना चाहते हैं वो इकाई प्रोपराइटर्स शिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज होनी चाहिए और यह नई इकाई होनी चाहिए। इसके साथ की निजी पेन और फर्म का करंट अकाउंट होना चाहिए।

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ये हैं योजना के प्रमुख लाभ
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें अनुदान अधिकतम 50 प्रतिशत या 5 लाख रुपये तक का है। इस योजना में 50 प्रतिशत और अधिकतम 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण रहेगा। इसके अलावा 25 हजार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से प्रशिक्षण में खर्च किया जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए भी बिहार का निवासी होना अनिवार्य हैं। इस योजना में शर्तें और लाभ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना वाले ही है।
-सामान्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत हो।
-कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या उसके समकक्ष पासआउट होना चाहिए।
उम्र सीमा- 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
– यूनिट प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशीप फर्म,LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए।

युवा एवं महिला उद्यमी योजना की शुरुआत
उद्यमी योजना में अब अगले 3 महीने तक आवेदन किया जा सकेगा। नए उद्योग लगाने के लिए सरकार 10 लाख तक की आर्थिक सहायता देगी। जिसमें 5 लाख रुपये अनुदान की राशि होगी और बाकी की रकम 1 प्रतिशत ब्याज के साथ 84 किस्तों में चुकाने होंगे। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी को www.udhyog.bihar.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी नए उद्यमी को यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही करनी होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

साभार : नवभारत टाइम्स

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