MP में अब शॉपिंग मॉल, स्टेडियम और जिम भी खुलेंगे, जानिए राहत के नए नियम

MP में अब शॉपिंग मॉल, स्टेडियम और जिम भी खुलेंगे, जानिए राहत के नए नियम
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

भोपाल
कोरोना संक्रमण की हालत में सुधार के बाद मध्य प्रदेश में अब पाबंदियां कम कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार ने मंगलवार शाम नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शॉपिंग मॉल, जिम और स्टेडियम खोलने की इजाजत दे दी गई है। सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। दफ्तरों में भी 100 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति की इजाजत दे दी गई है।

ताजा गाइडलाइन के अनुसार दुकानें और दफ्तर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। मंदिर और पूजा के अन्य स्थानों पर भी एक बार में 6 लोगों को जाने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट, जिम और फिटनेस क्लब को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

शादियों में भी अब दोनों पक्षों को मिलाकर कुल 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिली है। अब तक वर और वधू पक्ष को मिलाकर 40 लोगों को ही शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति थी। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे।

सरकार ने फिलहाल कोचिंग, स्कूल, स्वीमिंग पूल और थिएटर को बंद रखने का फैसला किया है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन तथा मेलों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था भी अभी जारी रहेगी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में रोजाना रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। रविवार को जनता कर्फ्यू में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

साभार : नवभारत टाइम्स

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WatchNews 24x7

Leave a Reply

Your email address will not be published.