दिल्ली हाईकोर्ट का पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के कोरोना इलाज पर नजर रखने का निर्देश, जानिए क्या कहा…

दिल्ली हाईकोर्ट का पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के कोरोना इलाज पर नजर रखने का निर्देश, जानिए क्या कहा…
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नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को AAP सरकार और जेल अधिकारियों को कोविड-19 से संक्रमित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को समुचित चिकित्सकीय निगरानी और इलाज मुहैया कराने और डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि कोरोना के मरीजों का उपचार कर रहे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शहाबुद्दीन के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखेंगे और उनका इलाज करेंगे। अगर आवश्यक हो तो दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) के वरिष्ठ डॉक्टरों से परामर्श करेंगे।

अदालत ने निर्देश दिया कि हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व आरजेडी सांसद को दिन में दो बार परिजनों से बात करने की अनुमति दी जाए। इसी के साथ कोर्ट ने डीडीयू अस्पताल में उनके इलाज की निगरानी और उनके जीवन की रक्षा से संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया।

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील संतोष के त्रिपाठी ने कहा कि जेल नियमावली के अनुसार जेल के बाहर किसी कैदी के रहने पर परिजनों से फोन पर बात करने की अनुमति नहीं होती है। अदालत ने कहा, ‘लेकिन वह बीमार हैं।’ इस पर त्रिपाठी ने अदालत से कहा कि दोषी को जेल अधिकारियों की निगरानी में किसी एक रिश्तेदार से बात करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि शहाबुद्दीन को समुचित उपचार दिया जा रहा है और आगे भी दिया जायेगा।

साभार : नवभारत टाइम्स

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