2 घंटे में सिर्फ 25 लोगों की मौजूदगी में होंगे सात फेरे, महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस

2 घंटे में सिर्फ 25 लोगों की मौजूदगी में होंगे सात फेरे, महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस
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मुंबई
महाराष्‍ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 67 हजार से ज्‍यादा केस आए हैं। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने 22 अप्रैल से 1 मई तक पूरे राज्‍य में और कड़ी पाबंदी () लगा दी है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सख्‍ती रहेगी। इस दौरान दूसरे जिले में लोग सिर्फ जरूरी कारण होने पर ही सफर कर पाएंगे।

बेवजह बाहर निकलने पर 10 हजार का जुर्माना इसके अलावा सरकारी दफ्तर में सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को आने ही अनुमति मिलेगी। पहले यह 50 फीसदी था। शादी समारोह में 25 लोग मौजूद रहेंगे। यहां सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही समारोह खत्‍म करना होगा। प्राइवेट बसें 50 % क्षमता के साथ चलाई जा सकती हैं। इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा। ये बसें 1 जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर में नहीं चलेंगी। जरूरी सर्विस से जुड़े या फिर किसी इमरजेंसी के लिए ऐसा किया जा सकता है। बेवजह कोई अगर बाहर घूमता पाया गया तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

लोकल ट्रेन सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए
लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ के साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। लोकल ट्रेन का मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा निजी बस को एक जिले से दूसरे जिले ले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना जरूरी होगा। साथ ही निजी बस वालों की जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्‍वारंटीन का ठप्‍पा लगाया जाए।

किराना, खाद्य सामग्री की दुकानें सिर्फ सुबह खुलेंगी
इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को फैसला किया था कि राज्य में एक मई तक किराना और खाद्य सामग्री की दुकानें सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। नई पाबंदियां एक मई सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेंगी।

होम डिलीवरी सुबह 7 से रात 8 बजे तक
राज्य के ‘ब्रेक द चेन’ कार्यक्रम के तहत पहले से ही कई अन्य पाबंदियां प्रभावी हैं। नया आदेश राज्य के आपदा प्रबंधन और राहत और पुनर्वास विभाग ने दिया है। आदेश के अनुसार, ‘किराना, सब्जी, फल, डेयरी, बेकरी, कंफेक्शनरी, चिकन, मटन, मां, मछली अंडा सहित तमाम प्रकार की खाद्य सामग्री, कृषि क्षेत्र से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें, पालतू पशुओं के भोजन से जुड़ी दुकानें, बारिश के मौसम से जुड़ी सामान की दुकानें’ सुबह सात से 11 बजे तक खुलेंगी। उसमें कहा गया है कि ऐसी दुकानों से होम डिलीवरी सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक की जा सकेगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन आवश्यकतानुसार समय में बदलाव कर सकता है।

साभार : नवभारत टाइम्स

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