सुप्रीम कोर्ट की सरकार को दो टूक, डायरेक्टर पद के लिए प्रभारी सिस्टम नहीं चल सकता

सुप्रीम कोर्ट की सरकार को दो टूक, डायरेक्टर पद के लिए प्रभारी सिस्टम नहीं चल सकता
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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए हाई पावर कमिटी की बैठक दो मई से पहले करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि के लिए प्रभारी सिस्टम नहीं चलते रह सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि हाई पावर कमिटी की बैठक दो मई को होने वाली है। कमिटी में पीएम के अलावा सबसे बड़े विरोधी दल के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे।

नियमित डायरेक्टर की नियुक्ति की जाए- सुप्रीम कोर्टमामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि सीबीआई में नियमित डायरेक्टर की नियुक्ति का निर्देश जारी किया जाए। याचिककर्ता के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार कमिटी की बैठक में देरी कर रही है क्योंकि वह वर्तमान चीफ जस्टिस को नजअरंदाज करना चाहती है।

23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिसवर्तमान चीफ जस्टिस 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के लिए प्रभारी सिस्टम नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि याचिकाकर्ता की दलील में दम लग रहा है। तब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीबीआई के सीनियर मोस्ट अधिकारी को अंतरिम प्रभार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मामले में 16 अप्रैल को आगे की सुनवाई करेगी।

केंद्र सरकार को नोटिस जारी करे सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि सीबीआई में फुल टाइम डायरेक्टर की नियुक्ति की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। सीबीआई में रेग्युलर डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया जाए कि वह सीबीआई में रेग्युलर डायरेक्टर की नियुक्ति करें।

अंतरिम डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सिन्हा की नियुक्तियाचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को कहा जो कि वह सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया समय रहते शुरू करें और पूरा करें। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार रेग्युलर सीबीआई डायरेक्टर को दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिसमेंट एक्ट की धारा-4ए के तहत नियुक्त करने में विफल रही है। डायरेक्टर रिषी कुमार के 2 फरवरी को कार्यकाल पूरा होने के बाद भी रेग्युलर डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। रेग्युलर के बदले अंतरिम डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति हुई है।

साभार : नवभारत टाइम्स

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