केंद्रीय सतर्कता आयोग का आदेश, 5 साल से एक जगह तैनात विजिलेंस कर्मचारियों को करें ट्रांसफर
(सीवीसी) ने के सभी विभागों से कहा है कि वे अपने-अपने सतर्कता इकाइयों (विजिलेंस यूनिट)में तैनात उन कर्मियों का स्थानांतरण करें जिन्होंने पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आयोग ने जोर देकर कहा कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर संवेदनशील पद पर रहने से उनके अपने हित उत्पन्न होने की संभावना है।
सीवीसी ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि सतर्कता इकाई/विभाग में नियुक्ति को पहले ही ‘संवेदनशील स्थानांतरण’ के तौर पर चिह्नित किया गया है। आदेश में कहा गया, ‘यह देखा गया है कि अधिकारी के लंबे समय तक ऐसे संवेदनशील पद एक ही स्थान पर होने से संभावित निजी हित उत्पन्न होने की संभावना होती है जिससे बेवजह शिकायतें/आरोप बढ़ते हैं।’
सीवीसी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों एवं सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्यकारियों को यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सतर्कता इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरण किया जाए और उनका स्थानांतरण प्राथमिकता के आधार पर करें जिन्होंने अधिकतम कार्यकाल पूरा कर लिया है।
सीवीसी ने आदेश में कहा कि पहले चरण में कम से कम 10 प्रतिशत कर्मचारियों के स्थानांतरण का काम 31 मई 2021 तक पूरा कर लिया जाए। इसके बाद यह 30 जून 2022 तक सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे सभी कर्मचारियों का सतर्कता इकाई से स्थानांतरण हो जाए जो तीन साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर तैनात हैं।
साभार : नवभारत टाइम्स