महाराष्ट्र में कोराना विस्फोट, 57 हजार से ज्यादा मामले, 222 की मौत

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मुंबई
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण जैसे बेकाबू होता जा रहा है। रविवार को सूबे में कोरोना के इतने नए केस आए कि अबतक के सारे रेकॉर्ड टूट गए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,074 नए केस सामने आए जो किसी भी एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। रविवार को मुंबई में भी हाइएस्ट सिंगल डे केस का रेकॉर्ड बना और 11,206 नए मामले सामने आए।

महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबूमहाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण जैसे बेकाबू होता जा रहा है। रविवार को सूबे में कोरोना के इतने नए केस आए कि अबतक के सारे रेकॉर्ड टूट गए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,074 नए केस सामने आए जो किसी भी एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। रविवार को सूबे में 22 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 30 लाख से ज्यादा हो चुका है जबकि मरने वालों की संख्या 55,878 हो गई है। रविवार को मुंबई में भी हाइएस्ट सिंगल डे केस का रेकॉर्ड बना और 11,206 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोविड के फिलहाल 4,30,503 मरीज एक्टिव हैं। वहीं, रविवार को 27,508 मरीजों की अस्पताल में छुट्टी हो गई। जिसके साथ ही कुल 25,22,823 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउनमहाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर पहली वाली से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। इसे देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लागू करते हुए कई पाबंदियां लगाई हैं। दिन में धारा 144 तो रात में कर्फ्यू जैसे कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की। साथ ही, सोमवार से 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने की भी घोषणा की।

महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लागूइसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थिएटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू रहेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सप्ताहांत में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा, सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। बयान के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं किराना दुकानों के अलावा सभी अन्य दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार रात 8 बजे से प्रभावी होंगे।

मंत्रिमंडल बैठक के बाद लिया गया फैसलामुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के दौरान इन सभी प्रतिबंधों को लागू करने का फैसला किया गया। बयान के मुताबिक, बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा, दवा, टेलिकम्युनिकेशन और मेडिक्लेम क्षेत्र को छोड़कर इन प्रतिबंधों के तहत सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। निजी कार्यालयों के लिए ‘घर से काम’(वर्क फ्रॉम होम) लागू करना अनिवार्य है। हालांकि, स्थानीय आपदा प्रबंधन, बिजली विभाग और जलापूर्ति से जुड़े कार्यालयों को प्रतिबंधों से छूट रहेगी।

वर्क फ्रॉम होम करना होगाइसके मुताबिक, कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े विभागों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तरों को क्षमता से 50 प्रतिशत से ही काम करने की इजाजत होगी। साथ ही आंगतुकों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि, आवश्यक सेवाओं को रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है। बयान में कहा गया कि पार्क, बीच (समुद्र तट) एवं सभी सार्वजनिक स्थल रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे। अगर स्थानीय प्रशासन को लगता है कि दिन के समय में इन स्थानों पर भीड़ एकत्र हो रही है तो इन्हें बंद रखा जा सकता है।

ट्रांसपोर्टेशन जारी रहेगाइसके मुताबिक, सार्वजनिक एवं निजी परिवहन सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। टैक्सी और आटोरिक्शा वाले अपनी क्षमता की 50 फीसदी सवारियां ही बैठा सकते हैं। बसों में सवारियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बस चालक, कंडक्टर और अन्य कर्मचारियों के पास कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट होनी चाहिए। बयान के मुताबिक, थियेटर, सिनेमाघर, वीडियो पार्लर, मल्टीप्लेक्स, क्लब, स्वीमिंग पूल, खेल परिसर आदि मनोरंजन स्थल बंद रहेंगे। वहीं, धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, वहां धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेंगे। इसी तरह, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल के लिए खुली रहेंगी।

साभार : नवभारत टाइम्स

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