केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइंस-सिनेमाहॉल में बढ़ेगी लोगों की संख्या, स्‍वीमिंग पूल भी सभी के ल‍िए खुलेंगे

केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइंस-सिनेमाहॉल में बढ़ेगी लोगों की संख्या, स्‍वीमिंग पूल भी सभी के ल‍िए खुलेंगे
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नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी, वहीं स्‍वीमिंग पूल को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी गई है। यह नए दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होंगे। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी।

एसओपी का करना होगा पालन
सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।

दिशा-निर्देश में कहा गया, ‘संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।’


सभी के ल‍िए खुलेंगे स्‍वीमिंग पूल

खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा।

साभार : नवभारत टाइम्स

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