भाजपा सांसद रीती पाठक की जांच शुरू, लोकसभा सदस्यता खतरे में

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सीधी. संसदीय क्षेत्र की सांसद रीती पाठक की लोकसभा सदस्यता पर अब संकट आ गया है. दोहरा लाभ लेने के मामले में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल ने मामले को गंम्भीरता से लेते हुए कलेक्टर सीधी को पत्र लिख तत्थ्यात्मक जानकारी मांगी है. बता दें कि सीधी सांसद रीती पाठक पर दोहरा लाभ लेने का आरोप विधानसभा क्षेत्र 58 पवई के विधायक मुकेश नायक ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल को 6 दिसंम्बर को एक शिकायती पत्र सौपा है.

विधायक श्री नायक शिकायती पत्र मे यह उल्लेख किया की सीधी सांसद श्रीमती रीती पाठक ने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए सांसद का चुनाव लड़ा था एवं सांसद रहते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष की सुविधाए अर्जित की है जो नियम के बिपरीत है. उन्होने पत्र मे यह भी हवाला दिया है नियम विरूद्ध एक जनप्रतिनिधि के द्वारा दोहरा लाभ लेना निर्वाचन शर्ताे का उलंघन है. विधायक श्री नायक ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र सौंप कर लोकसभा क्षेत्र सीधी के सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

विधायक की इन्ही शिकायतों पर एस एस बंसल संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश कार्यालय से 8 दिसंम्बर को पत्र क्रमंक 23(16)/2016/ शि/11369 भोपाल के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी को भेजा गया है. साथ ही पत्र की प्रति सचिव भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को भी भेजकर मामले से अवगत कराया गया है. ज्ञात हो की सीधी सांसद के दोहरे लाभ लेने का मामला रैदुअरिया निवासी रामबिहारी पाण्डेय की षिकायत के बाद सुर्खियों मे आया था;श्री पाण्डेय ने उक्त मामले की षिकायत भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली,राष्टपति एवं ग्रह मंत्रालय सहित लोक सभा अध्यक्ष से की थी जिसके बाद से यह मामला उछाल पर है.

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