सुपरटेक के 40 मंजिला टि्वन टावर को ढेर करने का काम दो हफ्ते में होगा शुरू, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी (Supreme Court Orders) को निर्देश दिया है। उसे सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट के टि्वन टावर (Supertech twin towers demolition) को तोड़ने की कार्रवाई दो हफ्ते में शुरू करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को टि्वन टावर को तोड़ने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने नोएडा अथॉरिटी () के सीईओ को निर्देश दिया। कहा कि वह कोर्ट के आदेश के अमल के लिए कदम उठाएं। साथ ही सीईओ से कहा गया है कि वह 72 घंटे के भीतर सभी संबंधित एजेंसी की मीटिंग बुलाएं और टि्वन टावर को तोड़ने की कार्रवाई दो हफ्ते में शुरू की जाए।

इससे पहले सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट स्थित टि्वन टावर मामले क सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को नोएडा अथॉरिटी ने पिछली सुनवाई में बताया था कि टि्वन टावर को गिराने के लिए एक एजेंसी का चुनाव हो गया है। नोएडा अथॉरिटी ने बताया था कि एडिफिस नामक एजेंसी को टि्वन टावर गिराने के लिए चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। साथ ही निर्देश दिया कि सुपरटेक एक हफ्ते के भीतर उक्त एजेंसी के साथ एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करे।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को बिल्डर कंपनी सुपरटेक की खिंचाई करते हुए कहा था कि वह उसके आदेश का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के वकील से कहा था कि कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और चेतावनी दी थी कि हम आपके डायरेक्टर्स को जेल भेजे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सुपरटेक के 40 मंजिले टि्वन टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया था साथ ही फ्लैट बॉयर्स के रुपये वापस करने क कहा था।

31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 फ्लोर के टि्वन टावर (टी-16 और टी-17) को अवैध करार देते हुए गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टि्वन टावर में जो भी फ्लैट बॉयर्स हैं उन्हें 2 महीने के भीतर उनके पैसे रिफंड किए जाएं। साथ ही उस रकम का 12 फीसदी ब्याज का भी भुगतान किया जाए ऐसा आदेश था।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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