सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- अबू सलेम की सजा पुर्तगाल सरकार को दिए अंडरटेकिंग के खिलाफ तो नहीं

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नई दिल्ली: () ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वह बताए कि क्या अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम (Underworld Don Abu Salem) को मिली उम्रकैद की सजा पुर्तगाल सरकार को भारत सरकार की ओर से दिए अंडरटेकिंग के खिलाफ तो नहीं है? दरअसल दिसंबर 2002 में भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार को प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान कहा था कि सलेम को 25 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में सलेम की ओर से पेश वकील ने इस संदर्भ का हवाला दिया और कहा कि टाडा स्पेशल कोर्ट द्वारा सलेम को उम्रकैद की सजा देना भारत सरकार के अंडरटेकिंग के खिलाफ है। जिसमें भारत सरकार ने पुर्तगाल में अंडरटेकिंग दी थी कि सलेम को 25 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच में सलेम के वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि टाडा अदालत ने सलेम को उम्रकैद की जो सजा दी है वह सरकार के अंडरटेकिंग के खिलाफ है।

साथ ही कहा कि टाडा कोर्ट ने कहा था कि वह सरकार के अंडरटेकिंग के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही मल्होत्रा ने कहा कि सलेम को 2002 में कस्टडी में लिया गया था और भारत उसे 2005 में लाया गया। उसकी हिरासत की अवधि 2002 से काउंट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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