दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 9 फरवरी को होगी सुनवाई

दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 9 फरवरी को होगी सुनवाई
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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस राकेश अस्थाना () को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 9 फरवरी के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 9 फरवरी को मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती तो अगले दिन 10 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। इससे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर तमाम पक्षकार अपनी दलील मंगलवार को पूरा कर सकते हैं तो हम मंगलवार को ही सुनवाई करेंगे।

9 फरवरी को होगी सुनवाईसुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मौजूदा बेंच में साथी जज जस्टिस संजीव खन्ना हैं। आने वाले दिनों में यह कंबिनेशन उपलब्ध नहीं होगा ऐसे में अगर सुनवाई शुरू होती है तो वह सुनवाई मंगलवार को ही खत्म होना चाहिए। लेकिन तमाम वकीलों ने अपनी अपनी दलीलों में लगने वाले वक्त के बारे में बताया तो कोर्ट ने कहा कि सुनवाई मंगलवार को खत्म नहीं होगी ऐसे में हम 9 फरवरी को सुनवाई करेंगे।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौतीदिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना () की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को कहा था कि याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी की ओर से हलफनामा दायर कर कहा गया था कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है। याचिका बदला लेने के इरादे से दाखिल किया गया है और यह व्यक्तिगत गरज के कारण किया गया है। याचिका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट प्रकाश सिंह से संबंधित वाद का हवाला देकर दाखिल किया गया है। जबकि अस्थाना की पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति तय प्रक्रिया के तहत ही हुआ है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जॉइनिंग को सही ठहराया थासुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर 2021 को याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। एनजीओ की ओर से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने केंद्र द्वारा अस्थाना को पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की ओर से अर्जी दाखिल कर अस्थाना को पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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