कोरोना के नए खतरे को देख विदेश से आने वालों के लिए बदले नियम, नई गाइडलाइन जारी

कोरोना के नए खतरे को देख विदेश से आने वालों के लिए बदले नियम, नई गाइडलाइन जारी
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नई दिल्ली
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय 1 दिसंबर से प्रभावी होने जा रही है। इसके तरह भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर आपको निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के साथ-साथ अपने 14 दिनों की यात्रा विवरण जमा करना होगा।

हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल 12 देशस्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नए वेरिएंट की चपेट में आए देशों के यात्रियों को आगमन के बाद कोरोना टेस्ट होगा। यात्रियों को टेस्ट के नतीजे की प्रतीक्षा करनी होगी। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है को वे 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। 8वें दिन दोबारा कोरोना टेस्ट करना होगा, अगर फिर रिपोर्ट नेगेटिव आती है कि तो अगले 7 दिनों के लिए स्वयं की निगरानी खुद करनी होगी।

एयरपोर्ट पर होगी जांचनई गाइडलाइंस के मुताबिक हाई रिस्क वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और 14 दिनों के लिए उनको खुद की निगरानी करनी होगी। कुल उड़ान यात्रियों का 5% आगमन पर हवाईअड्डे पर RT-PCR जांच से गुजरना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर मौजूद एयरपोर्ट कर्मी टोटल यात्रियों का पांच फीसदी (किसी भी यात्री को रैंडमली) टेस्ट कर सकते हैं।

सरकार ने लिए कई फैसलेबैठक में फैसला लिया गया कि ‘जोखिम भरे’ देशों से भारत आने वाले यात्रियों की जीनोमिक निगरानी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों पर कड़ी निगाह रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारियों (APHO) और बंदरगाह स्वास्थ्य अधिकारियों (PHO) को हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों पर जांच संबंधित प्रोटोकॉल की सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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