योगी के मंत्री मुसीबत में, कोर्ट ने तय किए दंगा करने और निषेधाज्ञा तोडने के आरोप
मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल () के खिलाफ निषेधाज्ञा के उल्लंघन और दंगा करने के दो मामलों में आरोप तय किए। सांसदों और विधायकों संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 नवंबर तय की है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल () के खिलाफ निषेधाज्ञा के उल्लंघन और दंगा करने के दो मामलों में आरोप तय किए। सांसदों और विधायकों संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 नवंबर तय की है।
स्पेशल जज गोपाल उपाध्याय की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 188, 427 और 506 के तहत आरोप तय किए। जिला सरकारी अधिवक्ता राजीव शर्मा और अतिरिक्त सरकारी वकील मनोज ठाकुर के मुताबिक पुलिस ने कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ क्रमश: 2003 और 2017 में दंगा करने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए थे।
योगी सरकार में मंत्री हैं अग्रवाल
कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।
फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स