अवैध कोयला खनन और चोरी के मामले में ED का ऐक्शन, TMC नेता विनय मिश्रा, मुख्य आरोपी अनूप मांझी की संपत्तियां कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन और चोरी के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता विनय मिश्रा, उनके भाई विकास और मुख्य आरोपी अनूप मांझी की 9.28 करोड़ रुपये की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत कुर्क की गई है। जांच एजेंसी ने संपत्तियों को कुर्क करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत दो अस्थायी आदेश जारी किए।
ईडी ने एक बयान में बताया कि कुर्की की पहली कार्रवाई में सात प्लॉट और उत्तर प्रदेश के अमेठी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दो फ्लैट की कुर्की की गई। इनकी कीमत 48.57 लाख रुपये आंकी गई है और इनके मालिक विनय मिश्रा और विकास मिश्रा हैं। इसमें बताया गया कि कुर्की की दूसरी कार्रवाई में 20 प्लॉट और पश्चिम बंगाल और मुंबई में एक-एक फ्लैट जिनकी कीमत 8.8 करोड़ रुपये आंकी गई है, उनकी कुर्की की गई। ये संपत्ति अनूप मांझी और उनके परिजनों की है।
मांझी उर्फ लाला मामले का मुख्य आरोपी
ईडी ने पीएमएलए के तहत यह मामला सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की स्टडी के बाद दर्ज किया था। यह एफआईआर आसनसोल के इर्द गिर्द कुनुस्तोरिया और काजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों में कई करोड़ रुपये के कथित घोटाले से संबंधित थी। मांझी उर्फ लाला को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया गया है।
अभिषेक बनर्जी के परिवार को मिला पैसा
ईडी ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के परिवार को इस गैरकानूनी कारोबार से पैसा मिला।
फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स