कोरोना टीका केंद्र पर सिर्फ आधार नहीं और भी हों पहचान के तरीके, SC में याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही न मांगा जाए।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि कोविन ऐप में 7 तरह के पहचान पत्र की बात है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार ही मांगा जा रहा है। इसी पर जोर बना हुआ है। ऐसे में केंद्र को निर्देश जारी करने की जरूरत है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आप (याची) सिर्फ न्यूजपेपर आर्टिकल पर न जाएं बल्कि कोविन ऐप को भी देखें। वह अपडेट किया जा चुका है। ऐप में अन्य तरह के आईडी प्रूफ की भी बात है। सिर्फ आधार कार्ड ही स्वीकार नहीं हो रहा है। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई-कार्ड, राशन कार्ड , पासपोर्ट और पैन कार्ड आदि भी स्वीकार हो रहे हैं।
तब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि हां यह सही है कि सात तरह के कार्ड कोविन ऐप में हैं। लेकिन, जब वैक्सीनेशन के लिए लोग सेंटर पर जाते हैं तो उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है और उसके बिना वैक्सीन देने से मना किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जहां तक सरकार की नीति का सवाल है तो वह पेपर पर जरूर है, लेकिन धरातल पर नहीं है। मेघालय हाई कोर्ट ने भी इस मामले में दखल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स