शारीरिक तौर पर अक्षम को प्रोमोशन में रिजर्वेशन के लिए चार महीने में निर्देश जारी करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

शारीरिक तौर पर अक्षम को प्रोमोशन में रिजर्वेशन के लिए चार महीने में निर्देश जारी करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली
ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह शारीरिक तौर पर अक्षम के लिए प्रोमोशन में रिजर्वेशन के लिए निर्देश जारी करें। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार यह कदम 4 महीने के भीतर उठाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दिए गए जजमेंट के स्पष्टीकरण के लिए अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजमेंट में कोई अस्पष्टता नहीं है। केंद्र सरकार चार महीने के भीतर शारीरिक तौर पर अक्षम के लिए प्रोमोशन में रिजर्वेशन के लिए निर्देश जारी करे।

केंद्र में अर्जी दाखिलसुप्रीम कोर्ट में सिद्धीराजू बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में दिए फैसले में स्पष्टीकरण के लिए केंद्र ने अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीराजू केस में कहा था कि शारीरिक तौर पर अक्षम के लिए प्रोमोशन में रिजर्वेशन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजमेंट में कोई अस्पष्टता नहीं है। केंद्र सरकार 2016 के एक्ट की धारा-34 के तहत निर्देश जारी करे जिसके तहत शारीरिक तौर पर विकलांग को प्रोमोशन में रिजर्वेशन अमल हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शीर्ष अदालत के तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने व्यवस्था दी थी कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा लेकिन वह शारीरिक तौर पर अक्षम के लिए लागू नहीं होगा। यानी शारीरिक तौर पर अक्षम शख्स को प्रोमोशन में रिजर्वेशन देने पर कोई रोक नहीं है।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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