इस तरह से रास्ता बंद नहीं कर सकते किसान… SC ने केंद्र और यूपी सरकार को दिया यह निर्देश

इस तरह से रास्ता बंद नहीं कर सकते किसान… SC ने केंद्र और यूपी सरकार को दिया यह निर्देश
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नई दिल्ली
किसान आंदोलन के दौरान सड़कें ब्लॉक करने को लेकर ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से इसका समाधान करने को कहा है। नोएडा निवासी शख्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि दिल्ली से नोएडा के बीच सड़क पर कोई व्यवधान ना हो यह सुनिश्चित करें।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, ‘किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, ‘ इसका समाधान केंद्र सरकार और संबंधित राज्य के हाथ में है। चाहे वजह कोई भी हो, सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है।’ इसम मामले में केंद्र सरकार को समाधान ढूंढकर अदालत को रिपोर्ट करने को कहा गया है।

यूपी सरकार ने मामले में अदालत को बताया है कि प्रदर्शनकारी किसानों से बात कर उन्हें सड़क खाली करने के लिए समझाने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार ने कहा कि वो प्रदर्शनकारियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सड़क ब्लॉक करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

नोएडा की निवासी मोनिका अग्रवाल ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा है कि सड़कों को खाली रखने के सुप्रीम कोर्ट के बार-बार के निर्देशों के बावजूद भी इसका पालन नहीं किया गया है। उनका कहना था कि सिंगल मदर और कई मेडिकल समस्याओं के साथ जूझने की वजह से उनके लिए नोएडा से दिल्ली आना एक बुरे सपने की तरह हो गया है।

गौरतलब है कि पिछले 9 महीने से किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले सिंघु बॉर्डर, नोएडा-गाजियाबाद से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान बैठे हैं। इस वजह से इन रास्तों पर पिछले कई महीनों से ट्रैफिक बाधित है।

फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स

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