ट्विटर इंडिया के MD को राहत, HC ने कहा – वर्चुअल मोड में पूछताछ करे गाजियाबाद पुलिस
माहेश्वरी के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि वह बैंगलोर में हैं और यूपी नहीं आ सकते। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दर्ज किया जा सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी को वहां उनकी निजी मौजूदगी चाहिए।
हाई कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया है कि अगर गाजियाबाद पुलिस को ट्विटर इंडिया के एमडी से पूछताछ करनी है तो वह उनसे वर्चुअल मोड में कर सकती है। माहेश्वरी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल एक संस्था में नौकरी करते हैं और इस अपराध से उनका कोई ताल्लुक नहीं है।
सेक्शन 41ए के तहत जारी हुआ था नोटिस
गौरतलब है कि मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में यूपी पुलिस की ओर से उनके खिलाफ सेक्शन 41ए के तहत जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। माहेश्वरी को पूछताछ के लिए गुरुवार को गाजियाबाद पुलिस के सामने पेश होना था। ट्विटर के एमडी ने जांच में सहयोग करने का आश्वासन देने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होने के लिए कहा था। इस पर पुलिस ने उन्हें 24 जून की सुबह साढ़े दस बजे व्यक्तिगत रूप से विवेचनाधिकारी के समक्ष हाजिर होने को कहा था।
पुलिस ने जारी किया था ट्विटर को नोटिस
बुजुर्ग से मारपीट, दाढ़ी काटने के साथ उसमें धार्मिक नारे लगवाने की विडियो को ट्विटर पर आपत्ति के बावजूद चलाने, डिलीट न करने और किसी प्रकार का आपत्तिजनक टैग न लगाने के मामले में पुलिस ने जारी किया था।
फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स