ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर IGST लगाने को असंवैधानिक बताने के फैसले पर SC की रोक, जानें पूरा मामला

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर IGST लगाने को असंवैधानिक बताने के फैसले पर SC की रोक, जानें पूरा मामला
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने मेडिकल का व्यक्तिगत इस्तेमाल के आयात पर लगाए गए जीएसटी को गैर संवैधानिक करार दिया था। केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी लगाया था, जिसे हाई कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है और जवाब देने को कहा है। साथ ही सुुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक हाई कोर्ट के ऑर्डर के अमल पर रोक लगाई जाती है।

केंंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक आठ जून को होने वाली है और इस मीटिंग में कोविड से संबंधित जरूरी सामग्रियों जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी शामिल है, उसे छूट देने पर विचार किया जाएगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकारों ने पहले ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आयात छूट दे रही है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अनुच्छेद-21 के तहत अगर इस मामले में टैक्स लगाया जाता है तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 77 फीसदी टैक्स था बाद में 28 फीसदी और उसे अब 12 फीसदी किया गया है। लेकिन बावजूद इसके हाई कोर्ट कह रहा है कि ये टैक्स अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है।

साभार : नवभारत टाइम्स

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WatchNews 24x7

Leave a Reply

Your email address will not be published.