ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर IGST लगाने को असंवैधानिक बताने के फैसले पर SC की रोक, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने मेडिकल का व्यक्तिगत इस्तेमाल के आयात पर लगाए गए जीएसटी को गैर संवैधानिक करार दिया था। केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी लगाया था, जिसे हाई कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है और जवाब देने को कहा है। साथ ही सुुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक हाई कोर्ट के ऑर्डर के अमल पर रोक लगाई जाती है।
केंंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक आठ जून को होने वाली है और इस मीटिंग में कोविड से संबंधित जरूरी सामग्रियों जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी शामिल है, उसे छूट देने पर विचार किया जाएगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकारों ने पहले ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आयात छूट दे रही है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अनुच्छेद-21 के तहत अगर इस मामले में टैक्स लगाया जाता है तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 77 फीसदी टैक्स था बाद में 28 फीसदी और उसे अब 12 फीसदी किया गया है। लेकिन बावजूद इसके हाई कोर्ट कह रहा है कि ये टैक्स अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है।
साभार : नवभारत टाइम्स