HC का निर्देश- पानी सिर के ऊपर आ गया है, दिल्ली को पूरी ऑक्सिजन दे केंद्र वरना…

HC का निर्देश- पानी सिर के ऊपर आ गया है, दिल्ली को पूरी ऑक्सिजन दे केंद्र वरना…
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नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली को आवंटित ऑक्सिजन में से शनिवार को ही 490 मीट्रिक टन प्राणवायु की आपूर्ति करे। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा न करने पर उसे अवमानना की कार्रवाई का सामना करना होगा। अदालत ने यहां बत्रा अस्पताल में ऑक्सिजन आपूर्ति की कमी की वजह से आठ लोगों की मौत का संज्ञान लिया और सरकार से कहा, ‘बस बहुत हो गया।’

दिल्ली में लोग मर रहे, हम आंखें बंद कर लेंगे…
हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा, ‘आपको क्या लगता है कि जब दिल्ली में लोग मर रहे हैं तो हम आंखें बंद कर लेंगे।’ अदालत ने अपना आदेश टालने से इनकार कर दिया और कहा, ‘पानी सिर के ऊपर आ चुका है।’ HC ने कहा कि सरकार ने दिल्ली के लिए ऑक्सिजन आवंटन किया है और उसे यह पूरा करना चाहिए।

कई अस्पतालों में ऑक्सिजन की किल्लत
दिल्ली में ऑक्सिजन की कमी अब भी हो रही है। हाई कोर्ट कई दिनों से सुनवाई कर रहा है पर लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली को अपने तय कोटे के मुकाबले 180 मीट्रिक टन कम ऑक्सिजन मिली है। इससे दिल्ली के कई अस्पतालों में एक बार फिर ऑक्सीजन की भारी किल्लत होने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन मुहैया कराने की अपील की है।

केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन के लिए तय किए गए कोटे के मुताबिक दिल्ली को प्रतिदिन 490 मीट्रिक टन ऑक्सिजन दी जानी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली को केवल 312 मीट्रिक टन ऑक्सिजन दी गई जो कि तय कोटे से काफी कम है।

शनिवार को राजधानी स्थित बत्रा अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रमुख सहित आठ कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सिजन की कमी के कारण मौत हो गई। डॉक्टर एससीएल गुप्ता ने बताया कि पांच अन्य गंभीर मरीजों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों ने पिछले सप्ताह संकट कालीन संदेश (एसओएस) जारी कर ऑक्सिजन आपूर्ति खत्म होने के कगार पर होने की बात कही थी। दिल्ली की सरकार भी लगातार कह रही है कि उसे उसके हिस्से का ऑक्सिजन नहीं मिल पा रहा है। अब हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश दिया है।

साभार : नवभारत टाइम्स

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