लाल किला हिंसा मामले के आरोपी दीप सिद्धू को राहत, दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार अभिनेता-कार्यकर्ता कर ली है। विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी की राशि के दो जमानतदारों पर आरोपी की जमानत मंजूर की।
दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार अभिनेता-कार्यकर्ता कर ली है। विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी की राशि के दो जमानतदारों पर आरोपी की जमानत मंजूर की।
सिद्धू को 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कई और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला पहुंच गये थे और ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश कर गये थे। लाल किला के प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था।
लालकिला हिंसा के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने दो कांस्टेबलों से 20 कारतूस वाली दो मैगजीन छीन ली। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था।
साभार : नवभारत टाइम्स