पंजाब में स्कूल-कॉलेज 31 मार्च तक बंद, 10 से ज्यादा मेहमान घर नहीं बुला सकते.. जानें क्या हैं नए नियम
वायरस की दूसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों को दो हफ्तों के लिए टालने की अपील की गई है। इसके अलावा प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेजों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। सिनेमा हॉल्स में दर्शकों की मौजूदगी को सीमित कर दिया गया है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की ओर से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ये आदेश शनिवार से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, सिर्फ मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम्स को खुलने की अनुमति होगी। इनको छोड़कर बाकी सभी शिक्षण संस्थान को 31 मार्च तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। सिनेमा हॉल्स में दर्शकों की क्षमता को 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
सिटी मॉल्स में एक समय में 100 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी को भी अपने घर में 10 से ज्यादा मेहमान बुलाने की इजाजत नहीं है। सामाजिक कार्यक्रमों को दो हफ्तों के लिए टाल देने की अपील की गई है। प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इनमें लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली, होशियारपुर, रोपड़ और कपूरथला शामिल हैं। यहां रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। प्रदेश के सभी हिस्सों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, रेस्ट्रॉन्ट, मॉल आदि को बंद रखने का आदेश दिया गया है। खानों और सामानों की होम डिलिवरी जारी रहेगी।
साभार : नवभारत टाइम्स