सड़क निर्माण के समय अनिवार्य तौर पर डक्ट बने…सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा विचार, केंद्र से मांगा जवाब

सड़क निर्माण के समय अनिवार्य तौर पर डक्ट बने…सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा विचार, केंद्र से मांगा जवाब
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नई दिल्ली
में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि सड़कों के कंस्ट्रक्शन के समय अनिवार्य तौर पर डक्ट यानी नलिका बनाया जाए ताकि सार्वजनिक सर्विस के लिए आए दिन सड़क न खोदना पड़े। कोर्ट ने इस पीआईएल पर सुनवाई का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा कि ये बेहतर विचार है। शीर्ष न्यायालय में हरिप्रिया पटेल ने अर्जी दाखिल कर कहा कि के समय ही डक्ट बनाने की आवश्यकता है। चाहे राजमार्ग हो या अन्य सड़कें सार्वजिक सेवाओं के लिए डक्ट बनाया जाना चाहिए ताकि बाद में सड़क न खोदना पड़े, बाद में सड़क खोदने के कारण न सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है, बल्कि लोगों को भारी असुविधाएं होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा कि वह सड़क के किनारे ही रहती हैं। दरअसल वह एनएच-10 के किनारे रहती हैं। लेकिन सड़क की आए दिन होने वाली मरम्मत से वह परेशान हैं। इससे लोगों को भारी असुविधा होती है और ऐक्सिडेंट भी होता है। सार्वजनिक सर्विस के लिए आए दिन सड़क की खुदाई होती है और इससे पब्लिक मनी का नुकसान होता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि राजमार्ग मिनिस्ट्री ने 2016 के 25 नवंबर को एक गाइडलाइंस जारी किया था कि सड़क के कंस्ट्रक्शन के समय डक्ट बनाए जाएं,लेकिन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है और इस कारण सड़क बनने के बाद सार्वजनिक जरूरतों के लिए आए दिन सड़क खोदे जाते हैं।

साभार : नवभारत टाइम्स

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