खेल अधिकारी पर बलात्कार के आरोपों की जांच कर रही अधिकार प्राप्त समिति : सीआरपीएफ प्रमुख
सीआरपीएफ के महानिदेशक ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्य खेल अधिकारी व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खजान सिंह और कोच सुरजीत सिंह पर 30 वर्षीय कांस्टेबल द्वारा यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप लगाए जाने के मामले की जांच के लिए बल ने महिला आईजी के नेतृत्व में अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी ने पत्रकारों से कहा कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे समिति की सिफारिश के आधार पर दंडित किया जाएगा।
माहेश्वरी ने कहा, ‘‘हमने श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक चारु सिन्हा के नेतृत्व में अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है… समिति उच्चाधिकार प्राप्त है। समिति की कार्रवाई में कोई दखल नहीं दे सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘महिला ने दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है, उन्होंने जांच भी की है। तथ्य क्या है, हमें पता नहीं है। हम ऐसे मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। मामले को उसके तर्कसंगत परिणाम तक पहुंचाया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि महिला कांस्टेबल ‘‘अपनी शिकायत लेकर हमारे पास नहीं आयी है कि उसे कोई खतरा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सीआरपीएफ हमारी महिला योद्धाओं को बहुत अच्छा वातावरण मुहैया कराता है।’’
महानिदेशक ने कहा कि अभी तक उनके संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है कि ‘‘खजान सिंह के कारण’’ किसी महिला कर्मी ने बल से नौकरी छोड़ी हो। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिसंबर में प्राथमिकी दर्ज कराने वाली महिला कांस्टेबल ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। सूत्रों का कहना है कि दिसंबर में महिला कांस्टेबल ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया जिसमें उसने सीआरपीएफ के दो खेल अधिकारियों के खिलाफ आरोपों से पीछे हट गई थी। इस मामले में शिकायत तीन दिसंबर को बाबा हरिदास थाने में दर्ज की गई थी।
साभार : नवभारत टाइम्स