Income Tax की वेबसाइट में तकनीकी परेशानी! Twitter पर रिटर्न की तारीख बढ़ाने की मांग
आयकर विभाग की वेबसाइट में शनिवार को आई तकनीकी खामी की खीज यूजर्स ने सोशल मीडिया पर उतारा। जिसके कारण ट्विटर पर #Extend_Due_Dates_Immediately टॉप ट्रेंडिंग में आ गया। लोगों ने बड़ी संख्या में वित्त मंत्रालय से इनकम टैक्स रिटर्स की समयसीमा को बढ़ाने की मांग की है। कई यूजर्स ने फाइल करने वाली वेबसाइट का स्कीनशॉट भी शेयर किया है। बता दें कि आयकर विभाग ने 31 दिसंबर तक बिना पेनाल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा तय की है।
इनकम टैक्स रिटर्न की समयसीमा बढ़ाने को लेकर नीरव गांधी नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया कि हम मर जाएंगे।
अननोन नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण रिटर्न फाइल करने की डेट इसलिए आगे नहीं बढ़ा रही हैं क्योंकि उनके परिवार में सबने पहले ही रिटर्न फाइल कर दिया है।
एक ट्विटर यूजर ने फिर हेराफेरी की तस्वीर शेयर किया जिसमें लिखा है कि मेरेको तो अइसा धकधक होरिला है।
किसके लिए जरूरी है रिटर्न भरना
वैसे व्यक्ति, जिनकी उम्र 60 साल तक है। उनकी सालाना सैलरी (Salary) या दूसरे सोर्स से आमदनी 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न () भरना जरूरी है। इसके साथ ही यदि उन पर कोई टैक्स बनता है तो उसे भी भरना होगा। जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है और आमदनी 3 लाख रुपये तक है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसी प्रकार 80 साल से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन के लिए 5 लाख तक की आमदनी टैक्स-फ्री (Tax Free) है।
ढाई लाख रुपये से कम है आमदनी तो क्या
वैसे व्यक्ति, जिनकी आमदनी (Annual Income) 2.50 लाख रुपये से कम है, तो ऐसे लोग ITR फाइल (Income Tax Return Filing) कर सकते हैं। यहां ध्यान दें कि ITR फाइल (ITR Filing) करना और टैक्स भरना (Tax deposit) दो अलग-अलग चीजे हैं। ITR कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स (Income Tax) की देनदारी सभी की हो।
साभार : नवभारत टाइम्स