पटना HC ने रद्द किया बिहार में शराबबंदी कानून

पटना HC ने रद्द किया बिहार में शराबबंदी कानून
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पटना. बिहार सरकार द्वारा राज्‍य में शराब पर लगाई पाबंदी खत्‍म हो चुकी है. पटना हाईकोर्ट ने इसे गैरकानूनी बताते हुए शराबबंदी खत्‍म कर दी है. हाईकोर्ट ने यह फैसला शराबबंदी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले को नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है.

बता दें कि चुनाव जीतने के बाद 1 अप्रैल से नतीश कुमार ने पूरे राज्‍य में शराबबंदी कानून लागू किया था. इस कानून के खिलाफ अप्रैल में पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में शराबबंदी के फैसले को आम आदमी को संविधान में मिले अधिकार का हनन बताया गया था.

भूतपूर्व सैनिक अवध नारायण सिंह द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि किसी भी सरकार को जनता के खाने-पीने या उसकी पसंद-नापसंद पर रोक लगाने का कोई हक नहीं है.

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