अमोनियम नाइट्रेट, जिसने बेरूत में मचाई तबाही
लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए भीषण बम धमाके में अबतक 138 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनानी सरकार ने इस विस्फोट का कारण को बताया है। जिसे बेरूत की बंदरगाह के पास स्टोर करके रखा गया था। इस खतरनाक विस्फोटक की शक्ति को जिसने भी देखा, उन सभी के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि 2,700 टन अमोनियम नाइट्रेट को पिछले 6 सालों से इस बंदरगाह पर स्टोर करके रखा गया था।
उर्वरकों और खनन में इस्तेमाल होता है अमोनियम नाइट्रेट
अमोनियम नाइट्रेट (NH4NO3) एक सफेद, क्रिस्टलीय औद्योगिक रसायन है जो पानी में घुलनशील है। इसका आमतौर पर उर्वरकों में और खनन के लिए विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह विस्फोट में आक्सीडाइजर का काम करता है जिससे विस्फोट की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसे स्टोर कर रखना भी आसान होता है।
अपने आप में विस्फोटक नहीं है अमोनियम नाइट्रेट
शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं है। अगर यह किसी फ्यूल या ज्वलनशील पदार्थ की संपर्क में आ जाए तो भयानक तबाही मच सकती है। अत्याधिक गर्मी के संपर्क में आने पर भी इसमें विस्फोट हो सकता है। जितनी बड़ी मात्रा में यह रसायन स्टोर होगा, धमाका होने पर उसकी तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी।
अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करने के लिए शर्तें
इसे खुले और हवादार जगह पर स्टोर किया जाता है। जहां पानी या धूप सीधे इसके ऊपर न पड़े। स्टोर करने से पहले यह भी देखा जाता है कि इसके आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे खतरनाक सामान की लिस्ट में वर्गीकृत किया है।
विस्फोटक अधिनियम 1884 में अमोनियम नाइट्रेट का उल्लेख
भारत में विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 में अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 सूत्र के साथ यौगिक के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में इस रसायन का उपयोग औद्योगिक विस्फोटकों, एनेस्थेटिक गैस, उर्वरकों, कोल्ड पैक के उत्पादन में किया जाता है। ऐसे में इसके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। जिसके कारण इसके उपयोग को लेकर नियम बनाए गए हैं।
भारत में अमोनियम नाइट्रेट को लेकर कड़े कानून
भारत में अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री या उपयोग के लिए निर्माण, रूपांतरण, बैगिंग, आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जे क अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के तहत किया जाता है। इस नियम के अनुसार इस रसायन को किसी रिहायशी इलाके में स्टोर नहीं किया जा सकता है। अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के तहत एक लाइसेंस की जरुरत होती है।