जीएसटी : 15 नवंबर से ये चीजें होंगी सस्ती
गुवाहाटी : माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के करीब चार माह बाद पहली बार इसमें व्यापक बदलाव किया गया है. जीएसटी परिषद ने चुइंग गम से लेकर चॉकलेट, सौंदर्य प्रसाधनों, विग से लेकर हाथ घड़ी तक करीब 213 उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम कर दी हैं. नयी दरें 15 नवंबर से लागू होंगी. इस कदम से उपभोक्ताओं को तो राहत मिलेगी ही, उद्योग व व्यापार जगत को भी सुस्ती के दौर में सहूलियत होगी. एसी और नॉन एसी रेस्टूरेंट में जीएसटी की दर एक समान पांच फीसदी होगा.
जीएसटी काउंसिल ने गुवाहाटी में अपनी दो दिवसीय बैठक के अंतिम दिन शुक्रवार को यह निर्णय लिया. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की 178 वस्तुओं पर टैक्स रेट को मौजूदा 28 प्रतिशत से घटा कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. 28 प्रतिशत के सर्वाधिक टैक्स स्लैब में केवल 50 वस्तुओं को ही रखा गया है, जिनकी संख्या पहले 228 थीं. इस टैक्स स्लैब में सिर्फ लग्जरी वस्तुएं ही रह गयी हैं. दूसरी ओर वेट ग्राइंडर व बख्तरबंद वाहनों पर जीएसटी रेट 28 से घटा कम कर 12 प्रतिशत कर दी गयी है. छह उत्पादों पर टैक्स की रेट को 18 से घटा कर पांच प्रतिशत किया गया है. वहीं आठ वस्तुओं पर टैक्स की रेट 12 से घटा कर पांच प्रतिशत और छह पर लागू पांच प्रतिशत कर की रेट को समाप्त कर दिया गया है.
उपभोक्ताओं को राहत: एसी-नन एसी रेस्टोरेंट पर 5% टैक्स
देश में सभी एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर अब 5% जीएसटी लगेगा. पहले नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर 12% और एसी रेस्टोरेंट पर 18% जीएसटी लगता था.इन सभी को इनपुट कर क्रेडिट (आइटीसी) की सुविधा मिलती थी. इसमें अंतिम टैक्स के भुगतान पर इनपुट कर भुगतान को घटा दिया जाता है. अब रेस्त्रां चालानेवालों को इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर चुकाये गये टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे सितारा होटल, जिनमें कमरे का एक दिन का किराया 7,500 रुपये या अधिक है, उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, लेकिन आइटीसी की सुविधा मिलेगी. वहीं ऐसे होटल जिनमें कमरे का एक दिन का किराया 7,500 रुपये से कम होगा, उन पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. उन्हें आइटीसी की सुविधा नहीं मिलेगी.
रिटर्न फाइलिंग नियमों में दी छूट, जुर्माना घटाया
अनुपालन बोझ को कम करने के लिए परिषद ने रिटर्न दाखिल करने के मानदंड में छूट दी है और साथ ही देरी से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना कम कर दिया है. जुर्माना 200 रुपये से घटा कर 20 रुपये प्रतिदिन किया गया है. अब मार्च तक सरलीकृत प्रारंभिक जीएसटी-3बी रिटर्न दाखिल करना होगा. मार्च, 2018 तक बिक्री व खरीदारी के चालान का मासिक मिलान होगा. उन व्यवसायों के लिए जीएसटी-3 बी फॉर्म को सरल बनाया है, जिन पर शून्य टैक्स देनदारी है या चालान में फाइल करने का कोई लेन-देन नहीं है.
178 वस्तुएं 28 से 18 % में
चुइंग गम, चॉकलेट, कॉफी, कस्टर्ड पाउडर, क्रीम, सैनिटरी वियर, शैंपू, केश क्रीम, बालों का रंग, मेकअप सामान, डियोडोरेंट, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट, कटलरी, स्टोरेज वॉटर हीटर, बैटरी, चश्मा, हाथ घड़ी, मैट्रेस, पंखे, लैंप, रबड़ -ट्यूब और व केबल्स, फर्नीचर, मैट्रेस, ट्रंक, सूटकेस , चमड़े के कपड़े, मार्बल, ग्रेनाइट व अन्य.
13 वस्तुएं 18 से 12 % में
कंडेस्ड मिल्क, रिफाइंड चीनी, पास्ता करी पेस्ट, डायबेटिक फूड, मेडिकल ग्रेड आॅक्सीजन, प्रिंटिंग इंक, हैंडबैग, टोपी, चश्मे का फ्रेम, बांस-केन फर्नीचर.
06 वस्तुएं 18 से 05 % में: पफ्ड़ राइस, चिक्की, आलू का आटा, चटनी पाउडर और फ्लाई सल्फर.
08 वस्तुएं 12 से 05 % में: इडली, डोसा बैटर, तैयार चमड़े़, टायर, मछली पकड़ने का जाल, पुराने कपड़े और सूखे नारियल.
06 वस्तुएं 05 से शून्य में : ग्वार मील, हाप कोन, कुछ सूखी सब्जियों, बिना छिले नारियल और मछली.
सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब (28 %) में 50 वस्तुएं
सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में सिर्फ लग्जरी वस्तुएं मसलन पान मसाला, एरेटेड पानी और बेवरेजेज, सिगार और सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, सीमेंट, पेंट, इत्र, एसी, डिश वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, कारों और दोपहिया, विमान व याट.