1993 मुंबई ब्लास्ट: विशेष टाडा कोर्ट ने फैसला टाला

1993 मुंबई ब्लास्ट: विशेष टाडा कोर्ट ने फैसला टाला
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नई दिल्ली. 1993 मुंबई धमाकों के मामले में मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने सोमवार को दोषियों के खिलाफ सजा का फैसला टाल दिया. अब कोर्ट अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 7 अन्य दोषियों के खिलाफ 16 जून को सजा सुनाएगी.

12 जगहों पर हुए धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी, जबकि 713 लोग घायल हो गए थे. इस मामले में 25 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस मामले में 29 मई को सजा या सजा की तारीख का ऐलान किया जा सकता है.

अबू सलेम समेत 7 दोषियों के खिलाफ सजा सुना सकता है. 12 जगहों पर हुए धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी, जबकि 713 लोग घायल हो गए थे. ज्ञातव्य है कि इस मामले में 25 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस मामले में 29 मई को सजा या सजा की तारीख का ऐलान किया जा सकता है.

अबु सलेम के अलावा इस केस में अन्य दोषी करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा डोसा हैं. सलेम हत्या और जबरन वसूली से जुड़े कई मामलों में भी आरोपी है.

टाडा अदालत ने 2006 में याकूब मेमन सहित 100 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था. मेमन को 30 जुलाई, 2015 को फांसी दे दी गई. 12 मार्च 1993 को हुए 13 शक्तिशाली धमाको से मुंबई दहल दिया गया था. इन धमाकों में तकरीबन 257 लोगों मौत हुई थी. जबकि करीब 713 लोग घायल हुए थे.

सलेम पर भारत में दर्जनों आपराधिक मामले हैं. सलेम इस वक्त नवी मुंबई के तलोजा जेल में है. उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था. सलेम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने फरवरी 2015 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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