विधायक हत्याकांड : पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद
हजारीबाग/पटना : सारण जिले के मशरक के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रितेश सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है.
हजारीबाग सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा के कोर्ट ने मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये से यह सजा मुकर्रर की. साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. अन्य धाराओं में भी इन तीनों को 307 में 10 वर्ष और 10 हजार रुपये जुर्माना, विस्फोटक अधिनियम के तहत 10 वर्ष सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना, 304 में तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी है. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को छह माह और अधिक सजा काटनी होगी.
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सजा सुनाये जाने के वक्त कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के रिश्तेदार, समर्थकों के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे. इसके पहले इस कोर्ट ने 18 मई को इन तीनों आरोिपतों को इस मामले में दोषी करार दिया था, जबकि प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई और बनियापुर के राजद विधायक केदार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया था.
भाई केदार सिंह बोले, हम हाइकोर्ट में जायेंगे
महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई विधायक केदार सिंह ने सजा सुनाये जाने के बाद कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं. इस फैसले के विरुद्ध में हम हाइकोर्ट में चुनौती देंगे. हमें पूरा विश्वास है कि ऊपरी अदालत में हमें अवश्य न्याय मिलेगा. वहीं मृत अशोक सिंह के भाई और पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन न्याय मिलने से हमें खुशी मिली है. परिवार के साथ-साथ हमारे समर्थकों और जनता ने कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है.