झारखंड प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त होगा
रांची : झारखंड सरकार ने राज्य को पॉलिथीन मुक्त करने का फैसला लिया है. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्लास्टिक बैग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने से संबंधित अधिसूचना का प्रारूप जारी कर दिया है. इस पर आम लोगों से 15 दिन में आपत्तियां मांगी गयी हैं. 15 दिन के बाद प्लास्टिक बैग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. इसके बाद झारखंड में कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. सरकार की ओर से नयी अधिसूचना जारी किये जाने के बाद 11 सितंबर 2013 को जारी अधिसूचना निष्प्रभावी हो जायेगी.
इस अधिसूचना में 40 माइक्रोन तक के प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया था. विभाग के अनुसार, प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को कम करने के लिए मीडिया के माध्यम से अनेक जागरूकता अभियान चलाया गया, पर इसके बाद भी इससे उत्पन्न होनेवाले संकट जारी हैं.
ये नहीं आयेंगे प्लास्टिक के दायरे में : खाद्य सामग्री की पैकेजिंग, दूध व दूध के उत्पाद की पैकेजिंग, नर्सरी के पौधे के कंटेनर या कैरी बैग.
इनको करना है अनुपालन : अधिसूचना के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नगर निगम, नगर निकाय व ग्राम पंचायत की होगी. ये ऐसे लोगों को दंडित करेंगे, जो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करेंगे.
पर्यावरण व स्वास्थ्य को नुकसान
सरकार का मानना है कि प्लास्टिक कैरी बैग से पर्यावरण को नुकसान और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. पशुओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है. इनके इस्तेमाल से गटर, नालियां जाम होते हैं. साथ ही भू-जल चक्र भी प्रभावित हो रहा है.