रांची-जमशेदपुर NH के निर्माण में देरी : हाईकोर्ट ने एमडी को लगाया फटकार
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की फोर लेनिंग कर रही संवेदक कंपनी मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड के एमडी को कड़ी फटकार लगायी है. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान माैखिक रूप से कहा : सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सुब्रत राय सहारा को जेल भेजा था और राशि की वसूली हो रही है, वैसे ही आपको भी जेल भेज दिया जायेगा.
दूसरे राज्यों में समय पर काम हो जाते हैं. अोड़िशा में एलएनटी कंपनी ने सड़क चाैड़ीकरण का काम पूरा कर लिया है. कहीं ऐसा तो नहीं कि झारखंड ट्राइबल स्टेट है, इसलिए उसकी उपेक्षा की जा रही है.
खंडपीठ ने 30 किमी सड़क के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के मुद्दे पर शपथ पत्र दायर करने को कहा. मामले की सुनवाई के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की. इससे पहले एनएचएआइ की अोर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि सहयोग नहीं मिल रहा है. कार्य की गति तेज करने की बात कही. उल्लेखनीय है कि रांची-जमशेदपुर फोर लेनिंग के धीमे कार्य को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.