सुपरटेक टि्वन टावर तोड़ने के लिए एजेंसी का नाम तय, जानिए कब तक हो पाएगी फ्लैट बॉयर्स की रकम वापस
सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट स्थित टि्वन टावर ( Twin Towers Demolish ) मामले क सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि टि्वन टावर को गिराने के लिए एक एजेंसी का चुनाव हो गया है। नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि एडिफिस नामक एजेंसी को टि्वन टावर गिराने के लिए चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी साथ ही निर्देश दिया कि सुपरटेक एक हफ्ते के भीतर उक्त एजेंसी के साथ एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करे।
सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाबसुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने सुपरटेक की ओर से बताया गया कि टि्वन टावर में फ्लैट खरीददारों की रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए फ्लैट बॉयर्स से रकम वापसी के लिए उनके बैंक खाते आदि का डिटेल मांगा गया है। मंगलवार से रकम वापसी शुरू कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय कर दी है।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने की थी खिंचाईसुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को बिल्डर कंपनी सुपरटेक की खिंचाई करते हुए कहा था कि वह उसके आदेश का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के वकील से कहा था कि कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और चेतावनी दी थी कि हम आपके डायरेक्टर्स को जेल भेजे देंगे।सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साथ सुपरटेक के 40 मंजिले टि्वन टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया था साथ ही फ्लैट बॉयर्स के रुपये वापस करने क कहा था।
टि्वन टावर तोड़ने के लिए एडिफिस नामक एजेंसी का चुनावसोमवार को सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी के वकील रवींद्र कुमार ने बताया कि टि्वन टावर तोड़ने के लिए एडिफिस नामक एजेंसी का चुनाव किया गया है। कोर्ट ने सुपरटेक से कहा कि हफ्ते भर में उक्त एजेंसी के साथ एग्रीमेंट में दस्तखत करें। वहीं सुपरटेक के वकील ने कहा कि वह एजेंसी से सहमत हैं। साथ ही सुपरटेक ने बताया कि फ्लैट खरीददारों का बैंक अकांउंट का डिटेल उनसे मांगा गया है और रकम वापसी की कार्रवाई मंगलवार से शुरू कर दी जाएगी।
2 महीने के भीतर उनके पैसे रिफंड करिए- सुप्रीम कोर्टगौरतलब है कि 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नोेएडा स्थित सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 फ्लोर के टि्वन टावर (टी-16 और टी-17) को अवैध करार देते हुए गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टि्वन टावर में जो भी फ्लैट बॉयर्स हैं उन्हें 2 महीने के भीतर उनके पैसे रिफंड किए जाएं। साथ ही उस रकम का 12 फीसदी ब्याज का भी भुगतान किया जाए ऐसा आदेश था।
फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स