छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में सुशील कुमार को मिलेगी बेल? रोहिणी कोर्ट में कल सुनवाई
ओलिंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में जमानत की गुहार लगाई। कुमार ने अदालत में आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। उनकी ‘दोषपूर्ण छवि’ पेश की है। इस साल मई में कुमार ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर स्टेडियम में हमला किया था। बाद में धनखड़ ने दम तोड़ दिया था। मामला संपत्ति विवाद को लेकर था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद मंगलवार को पर सुनवाई करेंगे। पीड़ित और शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नितिन वशिष्ठ ने कहा कि कुमार को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। कारण है कि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना अभी बाकी है। कुमार के साथ मिल कर वो लोग गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
सुशील कुमार जेल में पिछले दो जून से बंद है। उसने अदालत से राहत दिए जाने का अनुरोध किया है। कहा है कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं इसका मकसद उन्हें अपमानित करना और उनकी छवि को धूमिल करना है।
एक याचिका में उन्होंने कहा कि एक उभरते पहलवान की ‘दुर्भाग्यपूर्ण मौत’ को सनसनीखेज बनाया गया। कुछ लोगों ने निहित स्वार्थों के कारण उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया।
ओलिंपियन ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस ने उनकी ‘झूठी और गलत छवि’ पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने उनके और कुख्यात बदमाश के बीच संपर्क दिखाने के लिए मीडिया को झूठी जानकारी दी ।
अधिवक्ता प्रदीप राणा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद जांच एजेंसी की ओर से किए गए सभी दावे असत्य हैं। हकीकत में उनका कोई आधार नहीं है।
फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स