सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब, उत्तराखंड हादसे का चार धाम सड़क प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि हाल में उत्तराखंड में जो आपदा आई थी उसका चार धाम हाइवे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि कोर्ट द्वारा जो हाई पावर्ड कमिटी का गठन किया गया है उसने हाल में उत्तराखंड के हादसे के लिए चार धाम हाइवे प्रोजेक्ट को जम्मेदार माना है लेकिन ये सही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि हाल में उत्तराखंड में जो आपदा आई थी उसका चार धाम हाइवे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि कोर्ट द्वारा जो हाई पावर्ड कमिटी का गठन किया गया है उसने हाल में उत्तराखंड के हादसे के लिए चार धाम हाइवे प्रोजेक्ट को जम्मेदार माना है लेकिन ये सही नहीं है।
जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अगुवाई वाली बेंच के सामने वेणुगोपाल ने कहा कि कमिटी के चेयरमैन रवि चोपड़ा ने सरकार को लेटर लिखा है कि धौलीगंगा नदी में जो बाढ़ आई थी वह चार धाम राजमार्ग प्रोजेक्ट के तहत सड़क को चौड़ा करने से जुड़ा मामला है, वेणुगोपाल का कहना है कि कमिटी का ये कहना गैर वाजिब है। कमिटी ने इस मामले में गलत तथ्य बताया है।
पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मिनिस्ट्री ने चार धाम परियोजना के लिए 10 मीटर सड़क की चौड़ाई का समर्थन करने वाली हाई पावर कमिटी की सिफारिश का समर्थन किया था। केंद्र ने कहा था कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिटी के 26 में से 21 मेंबरों द्वारा आर्मी के भारत चीन सीमा पर आने जाने के मद्देनजर रास्ता चौड़ा करने पर सहमति दी है।
साभार : नवभारत टाइम्स