पाकिस्तान में नपुंसक बनाए जाएंगे रेप के दोषी, जानें और किस देश में दी जाती है Castration की सजा
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को ऐलान किया कि देश में रेप के दोषियों को नपुंसक बना दिया जाएगा। पाकिस्तान के अलावा ऐसे कई देश हैं जहां रेप के लिए इस सजा का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान में इस Castration का तरीका सर्जिकल है जिसमें पुरुषों के टेस्टिकल को निकाल दिया जाता है। वहीं, केमिकल castration में दवाइयों के इस्तेमाल से कामोत्तेजना को खत्म कर दिया जाता है। एक नजर डालते हैं उन देशों पर जहां Castration के जरिए इस जघन्य अपराध की सजा दी जाती है।
Castration for Rape: पाकिस्तान में रेप के दोषियों को castration की सजा दी जाएगी। ऐसी ही सजा कई देशों में दी जाती है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को ऐलान किया कि देश में रेप के दोषियों को नपुंसक बना दिया जाएगा। पाकिस्तान के अलावा ऐसे कई देश हैं जहां रेप के लिए इस सजा का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान में इस Castration का तरीका सर्जिकल है जिसमें पुरुषों के टेस्टिकल को निकाल दिया जाता है। वहीं, केमिकल castration में दवाइयों के इस्तेमाल से कामोत्तेजना को खत्म कर दिया जाता है। एक नजर डालते हैं उन देशों पर जहां Castration के जरिए इस जघन्य अपराध की सजा दी जाती है।
इंडोनेशिया
इंडोनेशिया की संसद ने अक्टूबर 2016 में एक कानून पास किया था जिसमें केमिकल castration की सजा देना तय किया गया था। एक के बाद एक यौन शोषण से जुड़े कई हाई प्रोफाइल केस आने के बाद यह फैसला किया गया था। साल 2019 में सबसे पहले जिस शख्स को यह सजा दी गई थी उसने कहा था, ‘बेहतर होता इसकी जगह लंबी जेल या मौत की सजा मिल जाती।’
चेक रिपब्लिक
चेक रिपब्लिक में सर्जिकल castration की सजा का प्रावधान है। साल 1966 में लाए गए कानून के तहत साल 2000 से लेकर 2011 के बीच देश में 85 लोगों को यह सजा दी गई। हालांकि, यहां इसका काफी विरोध होता है।
नाइजीरिया
नाइजीरिया में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रेप का दोषी पाए जाने वाले अपराधियों को सर्जिकल castration की सजा के विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अभी इसे कानून बनाया जाना बाकी है।
कहां दी जाती है मौत की सजा?
भारत में 14 साल की जेल, आजीवन कारावास या बेहद जघन्यतम अपराध पर मौत की सजा दी जाती है। सऊदी अरब में अदालत रेप के दोषी को मौत की सजा भी दे सकती है। यहां आमतौर पर रेपिस्ट को नींद की दवा देने के बाद सार्वजनिक तौर पर सिर कलम कर दिया जाता है। फ्रांस में 15 से 30 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। चीन, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, मिस्र, ईरान में मौत की सजा दी जाती है।