पंजाब के किसानों के समर्थन के लिए ब्रिटेन में निकाली रैली, पुलिस ने ठोका जुर्माना
पंजाब के किसानों के समर्थन में साउथॉल में एक कार रैली आयोजित करने पर ब्रिटिश सिख पर स्थानीय प्रशासन ने जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने कहा कि इस रैली में कोरोना वायरस के प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया। वहीं, रैली के कारण जाम की भी स्थिति बनी, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे भारत के किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटिश सिख दीपा सिंह ने साउथॉल में कार, ट्रैक्टर, टेम्पो और मोटरबाइकों पर रैली निकाली थी।
जुर्माने के खिलाफ कोर्ट जाएंगे आयोजनकर्ता
दीपा सिंह ने कहा कि जुर्माना जाहिर तौर पर 28 दिनों के भीतर मेरे पास भेजा जाएगा। मेरे वकील इसके खिलाफ लड़ेंगे। पुलिस शुरू में मेरे पास आई और मुझे चेतावनी दी कि मैं कोरोनोवायरस कानून का उल्लंघन कर रहा हूं क्योंकि यह राजनीतिक नहीं था और यह एक बड़ी सभा थी। यह फिर भी आगे बढ़ गया। फिर एक घंटे में वे मेरे पास आए और मुझे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा और जुर्माना लगा दिया। पुलिस कह रही है कि यह राजनीतिक नहीं है, लेकिन पूरे भारत में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सैकड़ों आत्महत्या कर रहे हैं। यह कैसे राजनीतिक नहीं है?
खालिस्तान का दिया उदाहरण
आयोजनकर्ता दीपा सिंह ने ‘खालिस्तान’ का उदाहरण दिया। जब मैं 1984 और खालिस्तान की बात करता हूं तो मैं कैसे राजनीतिक नहीं हो सकता? एक सिख होना आपको राजनीतिक बनाता है। उन्होंने कहा कि ब्लैक लाइव्स मैटर्स के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ और उनसे 10,000 पाउंड का जुर्माना नहीं वसूला गया। सभी पाकिस्तानियों ने साउथहॉल की गलियों में ईद मनाई और उन पर जुमार्ना भी नहीं लगाया गया। वे सिखों को निशाना बनाते दिख रहे हैं।
किसान बिल का किया विरोध
दीपा ने कहा कि मैं आनंदपुर साहिब संकल्प के साथ खड़ा हूं। किसान उचित दाम न मिलने के कारण विरोध कर रहे हैं। इसने पंजाब में हमारे भाइयों और बहनों को साहस और ताकत दी है। नेशनल सिख यूथ फेडरेशन के शमशेर सिंह ने कहा कि हमारी सिख मातृभूमि के किसानों और मजदूरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रैली का आयोजन किया गया था, जहां किसान भेदभावपूर्ण वाले नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो बाजारों और जमीनों का नियंत्रण कार्पोरेशन को देते हैं।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कारण
मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि 4 अक्टूबर को साउथहॉल में हुए एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में हेल्थ प्रोटेक्शन रिलेशंस 2020 को भंग करने के लिए एक व्यक्ति पर 10,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि कोरोनोवायरस कानून के तहत विरोध प्रदर्शन की छूट नहीं दी जा रही है। आयोजकों को एक पूर्ण जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए और वायरस के संचरण को सीमित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका पालन किया जाए।