केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित गर्भपात विधेयक को मंजूरी दे दी
नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 को मंजूरी दी है. इसके साथ ही अब महिलाए 24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेंगी. केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देना महिलाओ के लिए एक बड़ा तोहफा समझा जा रहा है.
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया की डॉक्टरों और अदालत की ओर से लंबे समय से ऐसी मांग की जा रही थी की गर्भपात की सीमा को बढाया जाए जिसे देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओ के पक्ष में यह निर्णय लिया है. इसके बाद अब महिलाए प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेंगी।
बतादें कैबिनेट के इस फैसले से दुष्कर्म पीड़िताओं और नाबालिगों को अनचाहे गर्भ से निजात पाने में मदद मिलेगी। यही नहीं कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस विधेयक से गैर शादीशुदा महिलाओं को विधि सम्मत कारणों के तहत गर्भपात की इजाजत मिलेगी। अभी तक केवल शादीशुदा महिलाओं को ही बीमारियों एवं अन प्लैंड प्रेगनेंसी की स्थिति में गर्भपात की इजाजत थी।