तय जगह व समय के बाद ग्रीन पटाखे जलाए तो जाएंगे जेल
दिवाली पर रविवार को महज 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन की तरफ से तय किए गए स्थानों पर ही रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकेंगे। इसके बाद पटाखे जलाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नियम टूटने पर इलाके के एसएचओ जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डीएम ने यह आदेश जारी किया है। अस्पताल, शिक्षण संस्थान और कोर्ट परिसर से 100 मीटर का एरिया शांत घोषित किया गया है। यहां किसी भी तरह का शोर प्रतिबंधित होगा।
नोएडा अथॉरिटी ने जिला प्रशासन को 127 जगह पटाखे जलाने की जगह की लिस्ट सौंपी है। हालांकि अभी यह लिस्ट जारी नहीं की गई है। एसएसपी, नोएडा-ग्रेनो अथॉरिटी और एसडीएम को आदेश का पालन कराने की निर्देश दिए गए हैं।
डीएम बीएन सिंह के अनुसार, इस बार कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जा सकेगा। इसके लिए दुकानदारों से शपथपत्र लेकर लाइसेंस दिए गए हैं। लड़ियों और तेज आवाज के पटाखों को प्रतिबंधित किया गया है। संबंधित अथॉरिटी जगह का चुनाव करेगी, जहां सभी इकट्ठा होकर पटाखे जलाएंगे। किसी को भी अपने घर पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री नहीं होगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन गोपाल की याचिका पर इस संबंध में आदेश दिया था। उसके बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पटाखे जलाने के लिए सेक्टरों में स्थान चिह्नित किए गए थे। हालांकि ऐसे स्थानों के आसपास रहने वाले लोगों ने प्रदूषण को लेकर आपत्ति भी जताई थी। इस साल के लिए अभी ग्रेटर नोएडा में इस तरह के स्थान चिह्नित कर सूचना जारी नहीं की गई है।
Source: Uttarpradesh