सु्प्रीम कोर्ट से राहत नहीं, नियम विरुद्ध डीजे बजाने पर यूपी में लगेगा 1 लाख का जुर्माना
उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने की अनुमति नहीं देने के के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का डीजे संचालकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। कानून के विपरीत डीजे बजाने पर अब भी कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजे बजाने की अनुमति देने पर लगी रोक हटाई है। यह केवल एसएलपी दाखिल करने वालों तक ही सीमित है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सामान्य निर्देश जारी कर डीजे बजाने की अनुमति ना देने का निर्देश दिया था और कहा था कि, ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही आम आदमी को नाम गोपनीय रखने की शर्त के साथ पुलिस से शिकायत करने का अधिकार दिया था। इस आदेश के खिलाफ एसएलपी दाखिल करने वाले डीजे संचालकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के सिर्फ एक हिस्से पर रोक लगाई है। जिसमें डीजे बजाने की अनुमति ना देने को कहा गया था।
5 साल की जेल और 1 लाख तक जुर्माने की सजा
इस फैसले के बाद ध्वनि प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, अधिकारी ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनी नियमावली का कड़ाई से पालन करें। कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Source: Uttarpradesh