गुजरात में कम की गई यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि
गांधीनगर : गुजरात सरकार ने कम की यातायात जुर्माने की राशि. सरकार ने मंगलवार को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि को कम कर दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि नए मोटर वाहन कानून के तहत जुर्माने की राशि अधिकतम सुझाई गई है। मेरी सरकार ने काफी सोच-विचार करने के बाद इसे कम कर दिया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा. इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा.
गुजरात सरकार ने यह फैसला आम लोगों को आ रही दिक्कतों को मद्देनजर लिया है. सरकार नए परिवर्तनों को 16 सितंबर को लागू करेगी. इस नए परिवर्तन के बाद दो पहिया वाहनों और कृषि संबंधित वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी.
नए वाहन नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जहां 500 का चालान कटेगा वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू हो गया है, जिसके बाद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं और भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है. कई बार वाहन की कीमत से ज्यादा तक का चालान काटा जा रहा है.