सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में चलेंगे उन्नाव कांड के सारे केस

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नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में चलेंगे उन्नाव कांड के सारे केस. कोर्ट ने पीडि़ता की चिट्ठी और उसकी मां की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही. इसके साथ ही कोर्ट ने रविवार को हुई दुर्घटना मामले की जांच सीबीआइ को सात दिन में पूरी करने का आदेश दिया।

हालांकि बहुत जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी सात दिन और ले सकते हैं, लेकिन इसे अपवाद समझा जाए। कोर्ट ने पांचों मुकदमों का ट्रायल रोजाना सुनवाई कर 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पीडि़ता की मां को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के साथ ही पीडि़ता और उसके परिवार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) सुरक्षा देने का भी आदेश दिया।

कोर्ट ने सीआरपीएफ को आदेश दिया है कि वह पीडि़ता, उसकी मां और भाई-बहनों के अलावा चाचा महेश सिंह के परिवार को भी पर्याप्त सुरक्षा दे। सुरक्षा तत्काल दी जाए और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट को दी जाए।

इधर सूत्रों के अनुसार उन्नाव दुष्कर्म कांड और रायबरेली हादसे के आरोपों से घिरे विधायक कुलदीप सेंगर को भाजपा ने गुरुवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रात करीब 9.30 बजे भाजपा मुख्यालय से जारी विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने निलंबित विधायक कुलदीप सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

बतादें उन्नाव दुष्कर्म कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित कई अभियुक्त हैं। गत रविवार को सड़क दुर्घटना में उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।दुर्घटना से पहले पीडि़ता और उसके परिवार ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को चिट्ठी भेजकर अभियुक्तों पर धमकी देने और सुलह के लिए दबाव डालने की शिकायत की थी। इसी चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को विस्तृत आदेश जारी किए।

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