नोट बदलना आज से बंद, 15 दिसंबर तक कुछ जगहों पर चलेंगे केवल 500 के नोट
नई दिल्ली : नोटबंदी के कारण जनता को हो रही परेशानी और इसको लेकर विपक्ष के हमले झेल रही सरकार ने बृहस्पतिवार रात में एक बार फिर इससे जुड़े कई फैसलों में बदलाव कर दिया। अब शुक्रवार से बैंकों में 500 और 1000 रुपये के नोट नहीं बदले जाएंगे, वहीं कुछ आवश्यक सेवाओं में पुराने नोट को स्वीकार करने की अवधि अब 15 दिसंबर कर दी गई। लेकिन, इसमें अब केवल 500 रुपये के नोट स्वीकार किए जाएंगे। इस तरह अब 1000 रुपये के नोट से आप कुछ नहीं खरीद सकेंगे। ये नोट केवल बैंक में जमा होंगे।
नोटबंदी के 16वें दिन भी स्थिति में उम्मीद के अनुरूप सुधार नहीं होने के कारण सरकार ने फैसलों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक अब बैंकों में चलन से बाहर किए गए 500 एवं 1000 रुपये के नोटों को काउंटर पर नहीं बदला जाएगा। इन्हें सिर्फ बैंक खाते में निर्धारित अवधि तक जमा कराया जा सकता है।
सरकार ने कहा है कि बैंक काउंटर पर नोट बदलवाने में कमी आने को देखते हुए इस सेवा को बंद करने का फैसला किया गया है। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि इससे लोग अपने पुराने 500 और 1000 के नोट अपने खाते में जमा कराने को लेकर प्रेरित होंगे। इससे अभी तक बैंक खाता नहीं खुलवाने वाले लोगों को भी खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।
पुराने नोटों से मिलने वाली कुछ सेवाओं में कुछ नई सुविधाओं को जोड़ने के साथ इसकी अवधि को 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके लिए भी सिर्फ 500 रुपये के नोट ही स्वीकार किए जाएंगे। बयान के मुताबिक, अब पुराने 500 रुपये के नोट से केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय के स्कूलों और कॉलेजों में फीस भी प्रति विद्यार्थी 2000 रुपये तक भरे जा सकेंगे। अब प्रीपेड मोबाइल को एक बार में पुराने 500 रुपये के नोट से अधिकतम 500 रुपये तक ही रिचार्ज किए जाएंगे। केंद्रीय भंडार या एनसीसीएफ जैसे उपभोक्ता सहकारी भंडारों से पुराने 500 के नोट से एक बार में सिर्फ 5000 रुपये तक की ही खरीदारी की जा सकेगी।
मंत्रालय ने कहा है कि यूटिलिटी बिल श्रेणी में 500 के नोट से अब सिर्फ बिजली और पानी के चालू महीने का बिल और बकाया ही भरे जा सकेंगे। यह सेवा केवल वैयक्तिक या घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर नोटबंदी की वजह से लगने वाली लंबी लाइनों का भी संज्ञान लिया है। 500 रुपये के पुराने नोट से आगामी तीन से 15 दिसंबर तक टोल शुल्क चुकाए जा सकेंगे। उससे पहले, दो दिसंबर 2016 तक टोल शुल्क पहले ही माफ किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों को भी हर सप्ताह विदेशी मुद्रा से 5000 रुपये तक विनिमय की छूट दी है। इस बारे में उनके पासपोर्ट में आवश्यक एंट्री की जाएगी।
गौरतलब है कि आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा के साथ ही कुछ सेवाओं में पुराने नोट को स्वीकार किए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद से इस फैसले में कई बार बदलाव किया जा चुका है। बयान में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद की स्थितियों की सरकार लगातार समीक्षा कर रही है और इस बारे में उसे कई सुझाव भी मिल रहे हैं।