केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सांसद निधि मेंघोलमाल
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री और गुजरात से बीजेपी की राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी की सांसद निधि के कामों में घपले का मामले में दायर जनहित याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है.
गुरुवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने परियोजनाओं का क्रियान्यवन करने वाली एजेंसी से धनराशि वसूली को लेकर ब्यौरा तलब किया है. स्मृति ईरानी की निधि से कामों में गड़बड़ी सामने आने के बाद कार्यदायी संस्था से वसूली के आदेश पहले से जारी हो चुके हैं.
कैग की रिपोर्ट से खुलासा होने के बाद गुजरात के एक कांग्रेस विधायक इस मामले को लेकर अदालत की चौखट पर पहुंचे हैं.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने मामले में सरकार द्वारा अब तक की गई जांच की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी.
गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और आणंद जिले में अन्क्लाव विधानसभा सीट से विधायक अमित चावडा ने जुलाई 2017 में स्मृति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें आरोप लगाया था कि राज्यसभा सांसद के रूप में जारी निधि में बंदरबाद हुई है.
कार्यदायी संस्था ने घोटाला किया है. इस मामले में हुई जांच में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई. जिसके बाद कार्यदारी एजेंसी से वसूली के आदेश जारी हुए थे.