राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किए जाने की सिफारिश करेगी तमिलनाडु सरकार

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चेन्नई : तमिलनाडु की ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़े जाने के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से सिफारिश करने का फैसला लिया है।

राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक, सभी सात दोषियों को मुक्त किया करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने राजीव के हत्यारों को छोड़ने के फैसले का विरोध किया था।

तमिलनाडु सरकार में मंत्री डी जयकुमार ने बताया, ‘मुख्यमंत्री ई के पलनिसामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार राज्यपाल से सिफारिश करेगी कि वह राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने का आदेश दें।’

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल से राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए एजी पेरारिवलन की दया याचिका पर विचार करने को कहा था।

जस्टिस रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका को निपटाते हुए यह निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनाव सभा के दौरान एक आत्मघाती महिला ने विस्फोट करके हत्या कर दी थी।

बाद में इस महिला की पहचान धनु के रूप में हुई। इस विस्फोट में धनु सहित 14 अन्य लोग भी मारे गए थे। यह संभवत: पहला मामला था, जिसमें देश के एक प्रमुख नेता की आत्मघाती विस्फोट से हत्या की गई थी।

इस हत्याकांड के सिलसिले में वी श्रीहरण उर्फ मुरूगन, टी सतेन्द्रराजा उर्फ संथम, ए जी पेरारिवलन उर्फ अरिवु, जयकुमार, राबर्ट पायस, पी रविचन्द्रन और नलिनी 25 साल से जेल में बंद हैं।

शीर्ष अदालत ने 18 फरवरी, 2014 को तीन मुजरिमों-मुरूगन, संथम और पेरारिवलन की मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी थी क्योंकि उनकी दया याचिकाओं पर फैसला लेने में अत्यधिक विलंब हुआ था।

(साभार : नवभारत टाइम्स )

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