सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई आज, घाटी में बंद का आह्वान
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई होगी। इस मामले में सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक बार फिर सुनवाई टालने की मांग को लेकर अर्जी दायर की है।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वो विचार करेगा कि क्या अनुच्छेद 35ए संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता है। इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।
इस अनुच्छेद के तहत राज्य के नागरिकों को विशेष अधिकार मिले हैं। कोई भी दूसरे राज्य का रहने वाला जम्मू कश्मीर में प्रोपर्टी नहीं खरीद सकता है। इसके तहत जम्मू समेत देश के अन्य कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
वहीं जम्मू कश्मीर में 35-ए को लेकर दो धड़े में बंटे लोगों व राजनीतिक दलों के साथ ही जम्मू के वकील भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। एडवोकेट अंकुर शर्मा, एडवोकेट चंदन शर्मा सुप्रीम कोर्ट में 35-ए के खिलाफ अपना तर्क पेश करेंगे।
बार एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सलाथिया व अन्य अधिवक्ता नहीं गए। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विम नाड़ 35-ए के खिलाफ पक्ष रखेंगे। एडवोकेट अंकुर शर्मा के अनुसार, इस राजनीतिक लड़ाई में उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से जम्मू संस्था का पक्ष सुनने की अपील की है।