जहरीली शराब कांड: रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त दोषी, निलंबित

जहरीली शराब कांड: रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त दोषी, निलंबित
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रांची: रांची में सितंबर माह में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के लिए रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त उमा शंकर सिंह को दोषी माना गया है. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उमा शंकर सिंह को निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया है.

मुख्यमंत्री ने इस कांड में लिप्त रहे जैप के जवानों को सेवा से बर्खास्त कर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का भी निर्देश दिया है. इसके लिए उच्च न्यायालय से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दोषियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया जायेगा. इसी मामले में मुख्यमंत्री ने डोरंडा और नामकुम थाने के निलंबित प्रभारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही संचालित कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

शाम और रात में जवानों पर विशेष नजर : जांच कमेटी  की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री ने जैप-वन के समादेष्टा को उड़न दस्ता गठित करने का आदेश दिया है. यह उड़न दस्ता जैप परिसर, रिसालदार बाबा दरगाह और नेपाल हाउस के आस-पास रहनेवाले जैप के  जवानों पर नजर रखेगा. जवानों पर शाम और रात को विशेष नजर रखी जायेगी. इसके अलावा क्षेत्र की दुकानों या  किसी व्यक्ति के आवास पर शराब की बिक्री नहीं हो, यह भी  सुनिश्चित करने के लिए  कहा गया है. सीएम ने अवैध शराब की बिक्री होने पर संबंधित  व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.

15 लोगों की हुई थी मौत
इसी वर्ष  सितंबर में डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित नेपाल हाउस के आस-पास की जगहों और  दुकानों से नकली व जहरीली शराब खरीद कर पीने के कारण 15 लोगों की मौत हो गयी  थी. कई लोग बीमार भी पड़ गये थे. मामले की शुरुआती जांच सीआइडी से करायी गयी थी. बाद में सरकार ने प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय कमेटी  को घटना की जांच का जिम्मा सौंपा था. जांच कमेटी में उत्पाद आयुक्त, रांची  के एसपी व एसडीओ को भी रखा गया था. कमेटी ने जांच के बाद पिछले दिनों  मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी.

(साभार : प्रभात खबर)

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